भारत में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड


केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड:

  • यह बोर्ड एक वैधानिक संगठन है जिसका गठन जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 में किया गया था।
  • इसे वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत शक्तियाँ और कार्य भी सौंपे गए।
  • यह बोर्ड पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएँ भी उपलब्ध कराता है।
  • इस बोर्ड के प्रमुख कार्य हैं:
    • जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन द्वारा राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में नालों तथा कुओं की सफाई को बढ़ावा देना।
    • वायु की गुणवत्ता में सुधार करना और देश में वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना या कम करना।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड:

  • ये बोर्ड CPCB के पूरक और सांविधिक होते हैं जो संबंधित राज्य के अधिकार क्षेत्र के भीतर पर्यावरण कानूनों और नियमों को लागू करने के लिये अधिकृत होते हैं।

प्रदूषण नियंत्रण समितियाँ:

  • ये समितियाँ SPCB के समान कार्य करती हैं। दोनों में अंतर यह है कि PCC केंद्रशासित प्रदेशों से संबंधित हैं।
Que- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)के चेयरमैन कौन है?

Ans- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अध्यक्ष श्री शिव दास मीणा ने पिछले 46 वर्षों में हासिल सीपीसीबी की उपलब्धियों को सामने रखा।

Que- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है?

Ans- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

Que- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं?

Ans- इस आयोग में एक अध्यक्ष और 17 सदस्य होंगे जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा. इसके साथ ही इसमें दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब और राजस्थान के प्रतिनिधि शामिल होंगे.


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